क्या आप जानते हैं ?????????
1-कानून की धारा "49-0" के अनुसार, आप मतदान केंद्र पर जा कर अपनी पहचान की पुष्टि करा कर, अपनी ऊँगली को चिन्हित कराकर, पीठासीन चुनाव अधिकारी को बता सकते है कि आप किसी को भी वोट नहीं देना चाहते हैं।
2-जी हाँ, ऐसी सुविधा उपलब्ध है परन्तु इन नेताओं ने इसे कभी ज़ाहिर नहीं होने दिया है और यह सुविधा है - धारा "49-0" ** आप को वहां जा कर कहना है - मैं किसी को वोट देना नहीं चाहता/चाहती
3-क्योंकि, अगर किसी वार्ड के चुनाव में, एक उम्मीदवार (for example) अगर 123 वोटो से जीतता है और उसी वार्ड में 49-0 के वोट 123 से ज़्यादा पड़ते हैं तो उस वार्ड का चुनाव रद्द माना जाएगा और वहां पुनर्मतदान होगा।
4-यही नहीं वहां के उम्मीदवारों की उम्मीदवारी भी रद्द मानी जायेगी और वे चुनाव में फिर से खड़े नहीं हो सकते क्यूंकि लोगों ने उन के बारे में अपना रवैया स्पष्ट कर दिया ऐसा माना जाएगा।
5-यह राजनीतिक पार्टियों में भय पैदा करेगा और वे गलत लोगों को उम्मीदवार बनाने से परहेज़ करेंगे और अच्छे लोगों को चुनाव मैदान में उतारेंगे। इस से हमारी राजनैतिक प्रणाली में बदलाव आएगा।
6-यह एक आश्चर्य का विषय है की हमारे 'चुनाव आयोग' ने इस अचूक हथियार के विषय में जनता को क्यों नहीं शिक्षित किया ??
7- यह भारत में भ्रष्ट दलों के खिलाफ अद्भुत हथियार हो सकता है, अपनी शक्ति/ताकत दिखाईये, अपनी इच्छा को व्यक्त कीजिये कि आप किसी को भी वोट नहीं देना चाहते, यह ही आप का सब से बड़ा हथियार है, वोट देने से भी ज़यादा बड़ा हथियार।
अपने इस हथियार को प्रयोग में लाइए ....... must go and vote..